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क्या 30 जून तक बढ़ी वित्त वर्ष की अवधि ? वित्त मंत्रालय ने दी सफाई
Last Updated on March 31, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन (Notification) के कारण लोगों में यह भ्रम फ़ैल गया है कि यह वित्त वर्ष 30 जून तक चलने वाला है लेकिन इन सभी अफवाहों पर वित्त मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि वित्तीय वर्ष का कोई विस्तार नहीं किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि नया वित्त वर्ष एक अप्रैल से ही चालू होगा।
No extension of the Financial Year: There is a fake news circulating in some section of media that the financial year has been extended.@nsitharamanoffc @Anurag_Office @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 30, 2020
हालांकि, लॉक डाउन के चलते वित्तीय कामकाज से जुड़े कई चीजों में 30 जून तक की मोहलत मिल गई है। यानी जो कामकाज 31 मार्च तक निपटाना था, उसे अब आप 30 जून तक पूरा कर सकते हैं।
- सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है। अब तक ये डेडलाइन 31 मार्च थी।
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम जुर्माना 10 हजार होता है। लेकिन अब इसकी डेडलाइन 30 जून तक बढ़ गई है।
- जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। अब कारोबारी मार्च, अप्रैल और मई महीने का जीएसटी रिटर्न 30 जून 2020 तक दाखिल कर सकते हैं।
- विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है। पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च थी।
- ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज की वैधता बढ़ा दी है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है।
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