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शिमला। गुड़िया रेप और मर्डर मामले में सीबीआई की ओर से आईजी जहूर एच जैदी और डीएसपी मनोज जोशी सहित सभी आठ पुलिस कर्मियों के वॉयस सैंपल लेने की अर्जी पर अब सुनवाई 17 नवंबर को होगी। सीजेएम रणजीत सिंह की कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर आज सुनवाई करते हुए बहस के लिए 17 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। वहीं, मामले में सीबीआई की टीम मंगलवार को महासू और बानकुफर पहुंची। सीबीआई की टीम ने वहां फिर से कुछ लोगों से पूछताछ की है। सीबीआई की विशेष टीम ने कुछ साक्ष्य मिलने के बाद यह पूछताछ का सिलसिला शुरू किया है।
गौर हो कि 4 जुलाई को गुड़िया से स्कूल से जाने के बाद लापता हो गई थी और छह जुलाई की सुबह उसका शव महासू के समीप जंगल में मिला था। इसके बाद प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने भी राजू समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी सूरज की पुलिस लॉकअप में हत्या हो गई थी और इसका आरोप भी इसी राजू पर लगा था। इसके बाद मामला सीबीआई को चला गया था और उसकी जांच में एसआईटी से आठ अफसर व कर्मचारी सूरज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। वहीं, पुलिस द्वारा पकड़े गए अन्य आरोपी के खिलाफ सीबीआई 90 दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट नहीं दे पाई थी और इसके चलते कोर्ट ने इऩ्हें जमानत दे दी थी। इसके अलावा सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक सीबीआई चालान पेश नहीं कर पाई है। 29 नवबंर को 90 दिन पूरे होने से पहले हर हाल में चालान पेश करना होगा। अगर सीबीआई ऐसा न कर पाई तो आरोपी पुलिसकर्मियों को जमानत मिल सकती है।
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