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Una : मानसून के चलते खनन विभाग ने रद्द की माइनिंग लीज, इस दिन तक लागू रहेंगे आदेश
Mining lease suspended : ऊना। खनन विभाग द्वारा मानसून सीजन (Monsoon) को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक जिला ऊना (Una) की रिवर बैड वाली सभी खनन लीज को सस्पेंड (Mining lease suspended ) कर दिया है। इसके साथ ही विभाग द्वारा सभी स्टोन क्रशर मालिकों (stone crusher owners) को लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं हालांकि जिला के तमाम नदी नालों में खनन करने के लिए दी गई लीज तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है। जबकि जिला के पहाड़ी क्षेत्र (Hili Areas) के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा।
क्रेशर प्रबंधकों को लिखित आदेश जारी
मॉनसून सीजन (Monsoon) को ध्यान में रखते हुए खनन विभाग (Mining Department) द्वारा जिला भर की नदी नालों में आवंटित की गई माइनिंग लीज को तुरंत प्रभाव से अढ़ाई महीने के लिए रद्द कर दिया है। जिला भर में स्थापित किए गए स्टोन क्रेशर उद्योगों (Stone crusher industries) के प्रबंधकों और मालिकों को लिखित आदेश जारी करते हुए इसकी अलग से सूचना भी जारी कर दी गई है। जिला खनन अधिकारी (Mining Officer) नीरज कांत ने बताया कि 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक प्रतिवर्ष खनन पट्टों (mining leases) को रद्द किया जाता है। साल भर नदी नालों में खनन के बाद मानसून का सीजन रेस्टोरेशन के लिए अहम माना जाता है। इसी के चलते यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के बाद 1 जुलाई से 15 सितंबर तक कोई भी व्यक्ति यदि नदी नालों में खनन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि जिला के ढलान वाले क्षेत्रों में यह आदेश लागू नहीं होंगे। मॉनसून सीजन (Monsoon Himachal) में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ऊंचाई वाले और पहाड़ी क्षेत्रों को पूरी तरह से इस आदेश से अलग रखा गया है।
– सुनैना जसवाल