- Advertisement -
चंडीगढ़। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज वर्ष 2017-18 के लिए राज्य की नई आबकारी नीति की घोषणा की, जिसमें देसी शराब (सीएल) तथा अंग्रेजी शराब (आईएमएफएल) के लिए रिटेल आउटलेटस की संख्या और कोटा वही रखा गया है, जो चालू वित्त वर्ष में था। इसके अलावा, विभाग ने शराब के ठेके बंद करने के 185 ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया है। इसलिए आगामी वर्ष में उनके क्षेत्रों में शराब का कोई ठेका नहीं खोला जाएगा, जबकि इस वर्ष ग्राम पंचायतों से शराब के ठेके बंद करने के केवल पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्ष 2017-18 के लिए भी प्रदेश में देसी व अंग्रेजी शराब के रिटेल आउटलेट्स की अधिकतम संख्या पहले की तरह 3500 रखी गई है।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने इस नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो कुछ लचीले नियमों के साथ ईज आफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करती है और इसका लक्ष्य प्रदेश में राजस्व को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष शराब के ठेके को जोन के आधार पर आबंटित किए जाएंगे, जबकि यह पहले ग्रुप के आधार पर आबंटित किये जाते थे।
जोन में छह शराब के ठेकों की अनुमति दी जाएगी, जिसमें आबंटी को स्वतंत्रता व स्वायतता दी गई है कि वह अपने जोन में कानूनी प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शराब का ठेका स्थापित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्यीय राजमार्गों के दोनों ओर 500-500 मीटर तक किसी भी प्रकार की शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। लाइसेंस आबंटी को यह भी स्वतंत्रता होगी कि वह अपने जोन के ठेकों में देसी शराब (सीएल) या अंग्रेजी शराब (आईएमएफएल) या दोनों बिक्री के लिए रख सकेगा।
- Advertisement -