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RBI की सख्ती बरकरार: इस Bank के ग्राहक 31 अक्टूबर तक नहीं निकाल सकेंगे खाते से पैसा
नई दिल्ली। देश के को-ऑपरेटिव बैंकों (Co-operative Bank) पर केंद्रीय रिजर्व बैंक की सख्ती बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आरबीआई ने करीब 8 महीने के भीतर 6 से अधिक -ऑपरेटिव बैंकों पर प्रतिबंध लगा या बढ़ा दिया है। इस सब के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को सहकारी बैंक ‘दि नीड्स ऑफ लाइफ को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड’ पर लागू प्रतिबंधों को और छह माह के लिए बढ़ा दिया। बैंक पर ये प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2018 में इस बैंक पर छह माह के लिये प्रतिबंध लागू किये थे। बैंक पर कोई नया कर्ज देने और पुराने कर्ज का नवीनीकरण करने से रोक लगा दी गई।
इसके बाद इन प्रतिबंधों को दो बार बढ़ाया जा चुका है। बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है। रिजर्व बैंक ने बैंक से धन निकासी पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। मतलब ये कि इस बैंक से जुड़े लोग अभी और 6 महीने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ये प्रतिबंध बुधवार को समाप्त होने वाले थे। केन्द्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि उसके द्वारा 26 अक्टूबर 2018 को जारी किये गये निर्देश बैंक पर और छह माह (30 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020) तक लागू रहेंगे। एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा है कि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मार्गांव, गोवा पर लागू प्रतिबंधों को भी 3 माह बढ़ाकर 2 अगस्त तक कर दिया गया है। बैंक पर लागू प्रतिबंध 2 मई 2020 को समाप्त हो रहे थे।