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Supreme Court के आदेश: निजी लैब में कोरोना की जांच के नहीं लगेंगे 4500 रुपए
Last Updated on April 8, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सपष्ट किया है कि निजी लैब्स (Private Lab) में कोरोना की जांच के लिए अब 4500 रुपए नहीं लगेंगे। कोर्ट ने कहा है कि निजी लैब को कोरोना जांच (COVID-19 Test) के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वहीँ दूसरी तरफ पीएम मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में हो रही सर्वदलीय बैठक में भी कोरोना टेस्ट को फ्री करने और पीपीई समेत सभी मेडिकल इक्विपमेंट को मुहैया कराने की मांग की गई है। बैठक अभी जारी है।
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बुधवार को एक याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि, ‘उन्हें कोरोना वायरस के लिए लोगों के परीक्षण के लिए चार्ज करने की अनुमति नहीं देते हैं। परीक्षणों के लिए सरकार से पैसे लेने का मैकेनिज्म बना सकते हैं। इससे पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने हर निजी लैब में कोविड-19 (COVID-19) जांच की कीमत 4,500 रूप तय की थी। लेकिन, सरकार का यह भी कहना था कि बिना कारण कोई भी जांच ना कराए,अगर किसी को जांच करवानी हो तो उसके लिए क्वालिफाइड फिजिशियन से लिखवाना होगा।