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नई दिल्ली। लोग अपनी पैंट को धुलने से पहले उसकी जेब को अच्छी तरह से खंगाल लेते हैं कि कहीं कुछ बचा हुआ पैसा कहीं उसी में ना छूट जाए। ठीक इसी प्रकार कई बार आपके हक का पैसा कुछ वित्तीय संस्थाओं में लंबे समय तक पड़ा रहता है। लेकिन कई सारे कारणों के वजह से आप उस पैसे पर क्लेम नहीं कर पाते हैं। आज के समय में बैंकों, बीमा कंपनियों, डाकघरों और म्यूचुअल फंड हाउसेज सहित विभिन्न फाइनैंशल इंस्टीट्यूशंस के पास अरबों रुपए बेकार पड़े हुए हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ अनक्लेम्ड डिपॉजिट और उनकी रिकवरी से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं। जिसकी मदद से आप इन फाइनैंशल इंस्टीट्यूशं के पास बेकार पड़े हुए अपने अरबों रुपए में से अपना हिस्सा हासिल कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जीवन बीमा कंपनियों के पास 15166 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। बैंकों के पास 11302 करोड़ रुपये का अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। वहीं एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के पास इनऑपरेटिव अकाउंट्स में 1094 करोड़ रुपये हैं। डाक घर की बचत योजनाओं में अनक्लेम्ड रकम 981 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस रकम को वापस पाने के लिए आपको कैंसल्ड चेक या बैंक की पासबुक और पैन कार्ड की कॉपी के साथ सरेंडर फॉर्म देना होता है। जिसके बाद आपके खाते में 10 साल अनक्लेम्ड रह गई रकम ट्रांसफर हो जाएगी। वहीं बैंकों में रखे हुए अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कस्टमर्स को सर्च फैसिलिटी के जरिए आप अपनी रकम का पता लगा सकते हैं।
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