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Mandi में कुछ कार्यों के लिए मिली छूट, पर 3 मई तक जारी रहेगा Curfew
Last Updated on April 20, 2020 by Vishal Rana
मंडी। जिला प्रशासन ने कल यानी 21 अप्रैल से जिला में कुछ कार्यों के लिए शर्तों के साथ छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन यहां आपको बता दें कि यह छूट सिर्फ कुछ कार्यों के लिए दी गई है, जबकि कर्फ्यू (Curfew) 3 मई तक लगातार जारी रहेगा। डीसी मंडी (DC Mandi) ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिले की सीमाएं पूरी तरह से सील हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को बीना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि रोजाना सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही जरूरत का सामान लेने के लिए छूट दी जाएगी, जबकि उसके बाद बाजार बंद रहेंगे। डीसी मंडी ने कहा कि छूट जरूरी कार्यों को सुचारू रखने के उद्देश्य से दी गई है जबकि लोग इसका यह मतलब न निकालें कि कर्फ्यू में कोई छूट दी जा रही है।
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डीसी मंडी ने बताया कि इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर संबंधित एसडीएम की अनुमति के साथ कार्य कर सकेंगे। मोबाइल रिपेयर की दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को सिर्फ 10 से 1 बजे तक ही खुलेंगी। सोशल डिस्टेंस (Social distance) का पालन करना होगा। मनरेगा के कार्य, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, सिंचाई की योजनाएं, पानी की योजनाएं, बिजली विभाग, दूरसंचार और केबल से संबंधित कार्य करने की छूट दी जाएगी। इसमें भी सिर्फ स्थानीय लेबर का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि बाहर से लेबर बुलाने पर पाबंदी रहेगी और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। कोविड-19 को लेकर जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारी जिनमें स्वास्थ्य, आयुष, पुलिस, होम गार्ड, अग्निशमन, बिजली, पानी व नगर पालिका सेवाएं, कोषागर, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, सेना, पैरा मिलिट्री व अन्य सुरक्षा बल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व दंडाधिकारी कार्यालय के कर्मचारी, सिविल डिफैंस, एनसीसी, टेलीकॉम व इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं। इसके साथ ही वन विभाग के कर्मी जो जू, नर्सरी व वन्य वन्य की जीवन की सुरक्षा में लगे हैं।
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वनों को आग से बचाने, पौधों को पानी देने व पेट्रोलिंग सेवाओं के कर्मी भी छूट की श्रेणी में शामिल हैं। वे सभी कर्मी व व्यक्ति जो संबंधित एसडीएम की अनुमति से कोविड 19 की रोकथाम के काम में जुटे हैं। उपरोक्त सभी जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को वाहन से आवाजाही के लिए अपना सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। उपरोक्त छूट वाली श्रेणियों में काम पर आने जाने के लिए सरकारी अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत एक वाहन में ड्राइवर समेत चार से अधिक लोगों के सफर पर मनाही होगी। जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को भी निजी वाहन के लिए पास की जरूरत होगी। निजी वाहनों में चौपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर केवल एक व्यक्ति की अनुमति होगी। वहीं, दुपहिया वाहन पर केवल चालक को ही अनुमति होगी।