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#Kangra: किसी का गलत Vote बनाए जाने को लेकर है आपत्ति तो करें ऐसा
Last Updated on December 25, 2020 by Sintu Kumar
धर्मशाला। जिला कांगड़ा (#Kangra) में अगर किसी व्यक्ति को मतदाता प्रति पूरक सूची में नाम सम्मिलित करने या प्रविष्टि ठीक करने या मतदाता का गलत वोट (Vote) बनाए जाने बारे कोई आपत्ति है तो वह 29 दिसंबर तक अपना दावा या आक्षेप दर्ज करवा सकता है। दावा सहायक निर्वाचयन अधिकारी (पंचायत) व जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय (District Panchayat Officer Office) में दर्ज करवाना होगा। इस निर्धारित तिथि के बाद कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
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सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचायत व जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला अश्वनी कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल द्वारा निर्देशित मतदाता सूचियों के गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम उपरांत जिला कांगड़ा के 15 विकास खंडों की 814 ग्राम पंचायतों (Panchayats) के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां जनसाधारण के दावे व आक्षेप प्राप्त होने के उपंरात 5 नवंबर, 11 दिसंबर और 18 दिसंबर को अंतिम रूप में प्रकाशित कर दी गई थीं। सूची के अंतिम प्रकाशन उपरांत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 22, 23 व 24 में दिए गए प्रावधान अनुसार ऐसे मतदाता जिनका नाम अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (Voter List) में सम्मलित नहीं हुआ था या किसी मतदाता का निर्वाचक नामावली में दर्ज प्रविष्टि को ठीक करना या किसी मतदाता के विरूद्ध प्राप्त आक्षेप जोकि जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत के कार्यालय में प्राप्त हुए थे, उनका निपटारा कर लिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को प्रति पूरक सूची में नाम सम्मिलित करने या प्रविष्टि ठीक करने या मतदाता का गलत वोट बनाए जाने बारे कोई आपत्ति है तो वह 29 दिसंबर तक अपना दावा या आक्षेप दर्ज करवा सकता है।