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Budget 2020 : अब 5 लाख की सालाना आय पर नहीं देना होगा टैक्स
Last Updated on February 1, 2020 by Sintu Kumar
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट 2020 (Union Budget 2020 ) में इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। बजट 2020 के मुताबिक़ अब पांच लाख सालाना आय पाने वाले लोगों को कोई टैक्स (Tax) नहीं देना होगा। नए टैक्स स्लैब को 6 हिस्सों में बांटा गया है। वित्त मंत्री (Finance Minister) ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्ष 2019-20 के दौरान 60 लाख नए टैक्सपेयर जुड़े हैं। इस दौरान 40 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं। जानें कैसा होगा अब नया टैक्स स्लैब
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2.5 से 5 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स
5 से 7.5 लाख तक की कमाई पर 10% टैक्स
7.5 से 10 लाख रुपये तक की कमाई पर 15% टैक्स
10 से 12.5 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स
12.5 से 15 लाख तक की कमाई पर 25% टैक्स
15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स
हालांकि, सरकार ने इनकम स्लैब में बदलाव शर्तों के साथ किया है। यानी अगर आपको टैक्स में छूट का फायदा लेना है तो आपको निवेश पर मिलने वाले छूट के लाभ को छोड़ना होगा। वहीं, अगर आप निवेश में छूट लेते हैं, तो आपको पुरानी दरों से ही टैक्स का भुगतान करना होगा।
5 लाख रू तक की सालाना आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा।
5 से 7.50 लाख रू तक की सालाना आय पर अब 10% की दर
7.5 से 10 लाख रु की आय पर 15% टैक्स
10 से 12.5 लाख रु की आय पर 20% टैक्स
12.5-15 लाख रु तक की आय पर 25% टैक्स
15 लाख रु से अधिक की आय पर 30% टैक्स #JanJanKaBudget pic.twitter.com/JEx0z6f7nV
— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) February 1, 2020