-
Advertisement
हिमाचल की PHC में स्टाफिंग पैटर्न को लेकर High Court के सरकार को ये निर्देश
शिमला। हाईकोर्ट (High Court) ने केंद्र सरकार के 2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में स्टाफिंग पैटर्न को तर्कसंगत बनाने के लिए राज्य सरकार (State Govt) को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने पाया कि राज्य में कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ, स्टाफिंग पैटर्न दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में अधिक संख्या में तैनात है। न्यायालय (Court) ने आगे निर्देश दिया कि इस तरह के युक्तिकरण के बाद, यदि कुछ कर्मचारी सरप्लस पाए जाते हैं, तो उन्हें सीएचसी में समायोजित किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर ये आदेश दिए, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घणाहट्टी में डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी का आरोप लगाते हुए उपयुक्त स्टाफ नियुक्त करने के आदेश जारी करने की गुहार लगाई गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा दायर किए गए हलफनामे के अनुसार, 7 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना (Notification) द्वारा स्टाफिंग मानदंडों को अधिसूचित किया गया है, ताकि विभिन्न परिधीय स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात जनशक्ति के इष्टतम उपयोग को राज्य के साथ-साथ राज्य की राजकोषीय स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके।
यह भी पढ़ें: राहत की बातः #Himachal में नए बिजली कनेक्शन की बढ़ी सिक्योरिटी को लेकर High Court जाएगी सरकार
अधिसूचना के अनुसार, स्टाफिंग पैटर्न यह है कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर (Doctor), एक फार्मासिस्ट और एक चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी होता है। हालांकि, यह याचिकाकर्ता के वकील द्वारा न्यायालय के ध्यान में लाया गया था कि लगभग 98 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की पोस्टिंग को 2016 के दिशा-निर्देशों के विपरीत बनाया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त स्टाफिंग पैटर्न (Staffing Pattern) से संबंधित आंकड़ों को गलत ठहराते हुए, कोर्ट ने देखा कि 77 डॉक्टर्स और 45 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां ये पद खाली पड़े हैं। अदालत ने आगे कहा कि एक तरफ सरकार ने विभिन्न पीएचसी के लिए कर्मचारियों की पोस्टिंग के लिए 2016 के दिशा-निर्देशों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन दूसरी ओर दायर हल्फनामे के विपरीत काम किया है।
यह भी पढ़ें: शानन पावर प्रोजेक्ट स्वामित्व को लेकर केंद्र, Punjab व हरियाणा सरकार को HP हाईकोर्ट का नोटिस
न्यायालय ने आगे कहा कि पीएचसी के लिए डॉक्टरों और अन्य अधिकारियों की अपेक्षित ताकत आवश्यकताओं के आधार पर है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति जो अधिशेष हैं, उन्हें सार्वजनिक हित में पोस्ट नहीं किया गया है और केवल मृतक कर्मचारियों के परिजनों को समायोजित करने के लिए तैनात किया गया है, जो नीति के विपरीत है और सरकारी खजाने पर एक बोझ है, क्योंकि इन व्यक्तियों को सरकार द्वारा वेतन का भुगतान किया गया है, हालांकि वे 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकृति में अधिशेष/सरप्लस हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार को तत्काल आवश्यक कदम उठाने होंगे और उचित आदेश पारित करने होंगे कि कैसे सरकारी खजाने से इन लोगों को बिना किसी काम के वेतन दिया जा रहा है और यह कार्य तीन सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना है। न्यायालय ने राज्य को इन व्यक्तियों के विशेष पीएचसी और सीएचसी (CHC) को हस्तांतरित करने के व्यक्तिगत आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और अनुपालना रिपोर्ट 01 दिसंबर 2020 तक दर्ज करने का निर्देश दिया।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group…