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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पुलवामा (Pulwama) में शहीद (martyr) हुए अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिजनों को पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old pension scheme) के तहत ही पेंशन का लाभ देने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहीद की पत्नी को आखिरी बेसिक पे के बराबर पेंशन पूरे जीवन दी जाएगी। दरअसल देश में शहीद की विधवा को पूरी पेंशन देने की व्यवस्था है। जबकि जवान अगर अविवाहित है तो उसके माता पिता को 70 फीसदी पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है।
गौरतलब है कि देश में 2004 के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन दी जाती है। इसका कर्मचारी काफी विरोध भी कर रहे हैं। बता दें कि शहीद जवान के अगर माता पिता में से किसी एक का देहांत हो जाता है तो पेंशन का लाभ 60 फीसदी तक मिलता है। विधवा पत्नी के पुनर्विवाह के मामले में सामान्य पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था 30 फीसदी तक है। शहीदों के परिजनों को एलपीए सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि 2004 के पहले ज्वाइन करने वाले जवान हों या 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले जवान, उनके परिजनों को लिब्रलाइज्ड पेंशन अवार्ड मिलेगा। नई पेंशन व्यवस्था का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
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