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SMS से समन, Video Call से गवाही सहित आ गए ये नए कानून, एक जुलाई से होंगे लागू
New Laws From July 1st : शिमला। एक जुलाई से देश सहित प्रदेश में न्यायिक प्रणाली (Judicial system in the state) में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि तीन नए कानून लागू हो जाएंगे। ये नए कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act)। इन कानूनों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने भारत में 1 जुलाई से न्याय केंद्रित 3 नए कानून लागू होने से पहले सभी राज्यों के साथ हिमाचल को भी उचित दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके तहत 3 नए कानून को लेकर सभी स्तर पर अधिकारियों को गहनता के साथ प्रशिक्षण देने को कहा गया है ताकि देश के हर व्यक्ति को न्याय मिल सके।
ट्रेनिंग देने के लिए प्रोग्राम भी तैयार
नए आपराधिक कानूनों के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) ने पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रोग्राम भी तैयार कर लिया है। इसके लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (IGOT) पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से पुलिस और जेल कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण मॉड्यूल को बीपीआर एंड डी ने हिमाचल को भी भेजा है ताकि पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो सकें। इसके साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने संकलन नामक एक मुफ्त एप भी बनाया है, जो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पुरानी धाराओं और संबंधित नए आपराधिक कानूनों के तहत उनकी नई धाराओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। केंद्र ने प्रदेश सरकार को नए कानूनों के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है।
एसएमएस से जाएंगे समन, वीडियो कॉल से होगी
कानूनों में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समन एसएमएस (SMS) द्वारा भेजे जाएंगे, 90 फीसदी गवाह वीडियो कॉल के जरिए पेश होंगे और अदालतें प्राथमिकी दर्ज होने के 3 साल के भीतर आदेश जारी करेंगी। सभी अदालती मामले ऑनलाइन होंगे और एफआईआर, कोर्ट डायरी और फैसले का डिजिटलीकरण किया जाएगा। आरोप पत्र को पैन ड्राइव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और इसका जवाब भी पैन ड्राइव के माध्यम से डिजिटल तरीके से दिया जा सकेगा।
हर पुलिस स्टेशन में तैयार किए मास्टर ट्रेनर
प्रदेश में नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस विभाग ने हर पुलिस स्टेशन में मास्टर ट्रेनर (Master Trainer) नियुक्त किए हैं। हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।