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सील्ड क्षेत्र एवं कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर Solan में मिलेगी यह छूट
सोलन। लाकडाउन टू (Lockdown-2.0) में आज से लोगों को कुछ छूट दीं गई हैं। इसी कड़ी में डीसी सोलन केसी चमन ने केन्द्रीय गृह मन्त्रालय एवं प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना एवं संशोधित निर्देशों के अनुरूप आदेश दिए हैं कि पूर्व में छूट प्राप्त सेवाओं के अतिरिक्त कर्फ्यू अवधि में कुछ अन्य सेवाएं भी कार्यशील रहेंगी। इन आदेशों के अनुसार औषधालय एवं सभी प्रकार की दवा की दुकानें जिनमें जन औषधि केन्द्र भी सम्मिलित हैं तथा चिकित्सा उपकरणों की दुकानें सुबह 08.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक खुली रहेंगी। चिकित्सा परीक्षण एवं इस कार्य के लिए नमूने एकत्र करने के लिए केन्द्र सुबह 08.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक खुले रहेंगे। पशु अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, परीक्षण प्रयोगशाला तथा टीकों एवं दवाओं की बिक्री और आपूर्ति भी सुबह 08.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक की जा सकेगी। सरकारी संस्थान अपने समयानुसार कार्यरत रहेंगे।
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सभी कृषि तथा बागवानी गतिविधियां कर्फ्यू अवधि (Curfew period) में जारी रहेंगी। मत्स्य पालन तथा पशु पालन से सम्बन्धित गतिविधियां भी कर्फ्यू अवधि में जारी रहेंगी। बैंक, एटीएम, बैंकिग कोरसपोन्डेट्स, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां तथा सहकारी ऋण समितियां सुबह 09.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक कार्यरत रहेंगी। बीमा कार्यालय भी सुबह 09.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक कार्यरत रहेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा अधिकृत सामान्य सेवा केन्द्र बुधवार तथा शनिवार को सुबह 08.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य कार्यरत रहेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित उपकरणों एवं मोबाईल फोन की मुरम्मत के लिए दुकानें मंगलवार तथा शुक्रवार को सुबह 08.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य खुली रहेंगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानें सुबह 08.00 बजे से दिन में 01.00 बजे तक खुली रहेंगी। जिला सोलन में एपीएमसी के तहत कार्यरत सब्जी एवं उप सब्जी मण्डियां सुबह 05.00 बजे से दिन में 01.00 बजे तक कार्य कर सकेंगी। कीटनाशकों की सरकारी तथा निजी दुकानें सुबह 08.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य खुली रहेंगी। सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणु से प्राप्त कर्फ्यू पास के आधार पर कूरियर सेवाएं भी सुबह 08.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य कार्यरत रह सकेंगी।
सभी आवश्यक वस्तुओं किराना, दूध, बे्रड, फल, सब्जी, दवा एवं चिकित्सा उपकरणों की होम डिलीवरी दिन में 11.00 बजे से 03.00 बजे के मध्य की जा सकेगी। सील्ड क्षेत्रों में उक्त वस्तुओं की होम डिलीवरी का समय सुबह 07.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा। पूर्व में अनुमति प्राप्त ढाबों, वाहन मुरम्मत कार्यशालाओं, ट्रक कार्यशालाओं, टायर पंक्चर कार्यशालाओं के साथ राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर स्थापित सभी ढाबे, वाहन मुरम्मत कार्यशालाएं, ट्रक कार्यशालाएं, टायर पंक्चर कार्यशालाएं खुली रहेगीं। इसके अतिरिक्त स्पेयर पार्ट की सभी दुकानें सुबह 08.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य कार्यरत रह सकेंगी। बढ़ई, प्लम्बर, ईलैक्ट्रीशियन भी सुबह 08.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य कार्य कर सकेंगे। किन्तु कार्य करने के लिए इन सभी को सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणु से कर्फ्यू पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिला सोलन में 24 मार्च, 2020 को घोषित कर्फ्यू पूर्व की भान्ति जारी रहेगा। जन तथा धार्मिक समारोह पर पूर्व की भान्ति रोक जारी रहेगी। 09 अप्रैल, 2020 के आदेशों के अनुरूप सील किए गए बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबन्ध जारी रहेंगे। कन्टेनमेन्ट जोन पर यह संशोधित दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे। यदि किसी क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है तो यहां अनुमति प्राप्त सभी गतिविधियांे पर रोक लगा दी जाएगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आदेशों की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्रवाही की जाएगी।