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धर्मशाला। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में अपनी महिला मित्र के साथ डिनर से लौट रहे तिब्बती युवक के मर्डर मामले में जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश-दो शरद लगवाल की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी कर रहे जिला उपन्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने बताया कि मैक्लोडगंज में 30 अक्तूबर 2015 की रात को तिब्बती युवक छोकडाई की तीन युवकों ने हत्या कर दी थी।
युवक इस रात को अपनी मित्र शेरिंग योडन के साथ डिनर कर कर वापस जा रहे थे। इस दौरान आरोपियों कैलाश निवासी दसालनी (धर्मशाला), महेश कुमार निवासी रावा (धर्मशाला) तथा रिंकु कुमार निवासी धलेड डाकखाना सल्ली तहसील शाहपुर ने छोकडाई तथा शेरिंग योडन का बाइक पर पीछा किया।
इस दौरान आरोपियों ने दोनों को सब्जी मंडी के पास पकड़ लिया। इस दौरान तीनों आरोपियों ने छोकडाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी कैलाश ने तिब्बती युवक छोकडाइ पर चाकू से वार कर दिया। इसी दौरान दो अन्य आरोपी युवक को तेजधार हथियार से मारते रहे। मारपीट के दौरान आरोपी कैलाश ने चाकू से तिब्बती युवक पर तीन वार किए थे। इस मारपीट में तिब्बती युवक घायल हो गया। युवक को जोनल अस्पताल धर्मशाला ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।
इस दौरान मृतक तिब्बती युवक की मित्र शेरिंग योडन ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना मैक्लोडगंज में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी युवकों की निशानदेही पर चाकू भी बरामद कर लिया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। ट्रायल के बाद अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा सुनाई है। न्यायालय में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए।
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