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कांगड़ा जिला में बदला Morning Walk का टाइम, क्वारंटाइन पीरियड भी अब 14 दिन होगा
Last Updated on June 1, 2020 by Vishal Rana
धर्मशाला। अनलॉक वन में जिला कांगड़ा में मार्निंग वॉक का समय बदल दिया गया है। अब लोग सुबह 5 से 6 बजे तक मार्निंग वॉक (Morning Walk) कर सकेंगे। पहले सुबह साढ़े पांच से सात बजे तक समय निर्धारित था। यह जानकारी डीसी कांगड़ा (DC Kangra) राकेश प्रजापति ने दी। डीसी राकेश प्रजापति ने बताया कि अनलॉक वन शुरू हो गया है। कांगड़ा जिला में कर्फ्यू (Curfew) रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। इसके अलावा सुबह 6 बजे से रात आठ बजे तक कर्फ्यू में छूट (Curfew Relaxation) मिलेगी। मार्निंग वॉक के लिए सुबह पांच से छह बजे तक का समय निर्धारित किया है। बसों का आवागमन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही होगा।
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उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा (Kangra) में अब क्वारंटाइन अवधि 14 दिन की होगी। यह पहले 28 दिन थी। जिला के अंदर क्वारंटाइन की जरूरत नहीं होगी। दूसरे जिले से आने वाले लोग भी क्वारंटाइन नहीं किए जाएंगे। साथ ही जो लोग दूसरे से कांगड़ा जिला में काम आदि करने के लिए आते हैं उन्हें भी क्वारंटाइन (Quarantine) नहीं किया जाएगा। कांगड़ा जिला से अगर कोई दूसरी स्टेट जाता है और 48 घंटे में वापस आ जाता है तो भी उसे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई 48 घंटे से ज्यादा समय लगाता है तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा।
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वहीं, जिला के अंदर, हिमाचल के अन्य जिलों और जिला कांगड़ा से अन्य राज्यों के लिए वन वे एग्जिट (One Way Exit) के लिए भी पास की जरूरत नहीं होगी। राउंड ट्रिप के लिए जिला में वापस आने के लिए पास जरूरी होगा। इसके अलावा एयरलाइंस या रेलवे से कांगड़ा आने वाले कांगड़ावासियों के लिए किसी प्रकार के प्रदेश सरकार के ऑर्डर के अनुसार पास की जरूरत नही होगी। वहीं, अन्य राज्यों से किसी वाहन में कांगड़ा आने वालों के लिए पास की जरूरत होगी। जिला कांगड़ा के भीतर कार्यालय/प्रतिष्ठान में काम करने वाले व्यक्ति जो अंतर राज्य बैरियर क्रांस कर आते हैं को संबंधित एसडीएम से पास (Pass) लेना होगा। वहीं, टूरिस्ट व श्रद्वालुओं की एंट्री पूरी तरह से बैन होगी। इसके अलावा शादियों में ज्यादा से ज्यादा 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। शादियों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
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उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट व ढाबे अभी टेकअवे के लिए खोले जा सकेंगे। टूरिज्म विभाग (Tourism department) की एसओपी के बाद इन्हें 60 फीसदी सीटिंग क्षमता के अनुसार खोलने की अनुमति मिलेगी। मंदिर भी भाषा एवं संस्कृति विभाग की एसओपी के बाद खोले जा सकेंगे। एक हफ्ते में विभाग एसओपी (SOP) तैयार कर लेगा। उम्मीद है कि आठ जून के बाद मंदिर खोले जा सकेंगे। स्ट्रीट वेंडर, सैलून और ब्यूटी पॉर्लर को खोलने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय भी खोल दिए गए हैं। दो चार दिन में यह पूरी तरह संचालित हो जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कोई बहुत ही जरूरी काम हो तो ही कार्यालय आएं। जब कार्यालय आएं तो ब्रांच में ना जाकर संबंधित अधिकारी के समक्ष ही अपनी बात रखें। वहीं लोग 1100 नंबर पर भी अपनी शिकायत आदि दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा लोग संबंधित अधिकारी व कर्मचारी से फोन पर भी समय ले सकते हैं।