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नाहन। हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद जिला प्रशासन समेत नाहन नप हरकत में आ गई है। 5 जुलाई को हाईकोर्ट ( High Court) में नाहन नगर परिषद के अवैध कब्जों ( Illegal Encroachment)की सुनवाई से पहले ही डीसी आफिस( DC Office)ने आदेश जारी कर दिए है। 4 जुलाई को शहर में अवैध कब्जे गिराने का कार्य शुरू हो जाएगा। लिहाजा, डीसी ललित जैन ने अवैध कब्जे हटाने के दौरान धारा 144 लागू कर दी है। हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद ही नाहन नगर परिषद ने अवैध कब्जों की पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया था। डिमार्केशन रिपोर्ट में अभी 88 संभावित अवैध कब्जों में से 69 की पुष्टि हो चुकी है।
डीसी ललित जैन ने मंगलवार देर शाम आदेश जारी किए। आदेशों के तहत अवैध कब्जे हटाने के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए लाइसैंस होल्डर्स को 3 जुलाई शाम 5 बजे तक अपने हथियार और बारूद आदि पुलिस थाना में जमा कराने के लिए कहा गया है। इसकी पालना न करने पर लाइसेंस होल्डर ( License holder) पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आदेशों में ये भी साफ है कि विस्फ़ोटक ओर ज्वलनशील पदार्थ जमा कराने पर लाइसेंस होल्डर को रसीद जारी की जाएगी।
ये आदेश अर्ध सैनिक बलों, होमगार्ड, पुलिसकर्मी व बैंकों के सुरक्षाकर्मियो और सेना के जवानों के लिए लागू नहीं होंगे। आदेशों के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर थाना प्रभारी को भी आदेशों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने 14 जून को अवैध कब्जों को लेकर डीसी, एसडीएम और नप ईओ को अवमानना नोटिस जारी किए थे। इसके तुरंत बाद ही नगर परिषद ने शहर में निशानदेही का अभियान तेज कर दिया था। अब अवैध कब्जाधारकों को नप ने नोटिस जारी कर दिया है। वीरवार से नप अवैध कब्जे हटाने का काम शुरू करेगी। इसके लिए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है।
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