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नई दिल्ली। भारतीय रेलवे नियम के तहत ट्रेन में वेटिंग टिकट (Waiting ticket) के साथ सफर करना कानूनी जुर्म है, नियम तोड़े जाने पर आपको जुर्माने (fine) के साथ-साथ सजा भी हो सकती है। बता दें रेलवे एक्ट 1989 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे एक्ट की धारा 55 में बिना टिकट यात्रा करने को क्राइम (crime) माना गया है, जिसके लिए धारा 137 के तहत 6 महीने जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
वहीं अगर आप वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा कर रहे हैं, तो टीटीई आपको डिब्बे से बाहर निकाल सकता है। जानकारी के अनुसार अगर आप रेलवे काउंटर से वेटिंग का टिकट लेते हैं, तो टिकट के कंफर्म नहीं होने की स्थिति में आप जनरल बोगी में यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी और के टिकट पर यात्रा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रेलवे के किसी भी कानून का उल्लंघन करना कानुनी जुर्म है।
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