- Advertisement -
नाहन। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नाहन की न्यायाधीश मनीषा गोयल की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के एक मामले में दोषी चालक को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 3500 रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा। मामला 23 अप्रैल, 2016 का है, जब संगड़ाह उपमंडल में चालक की लापरवाही से ट्रक में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले संबंधी जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि अदालत ने उपमंडल संगड़ाह के कांडो गांव निवासी ट्रक चालक किरपाराम को दोषी करार दिया है।
उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को सुबह साढ़े 9 बजे के करीब संगड़ाह के जावगाधार में एक टिप्पर (एचपी 71-3722) दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश में पाया कि यह ट्रक रेत भरकर रेणुका से हरिपुरधार की तरफ जा रहा था। इस सड़क हादसे में ट्रक में सवार ओमप्रकाश की मौत हो गई थी। वहीं, चालक किरपाराम व अन्य एक व्यक्ति तोताराम को भी गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने चालक के खिलाफ ट्रक को लापरवाही से चलाने का मामला दर्ज किया। सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने पूरी तफ्तीश करने के बाद ट्रक चालक के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। न्यायाधीश मनीषा गोयल की अदालत ने तमाम तथ्यों व साक्ष्यों की बिनाह पर दोषी ट्रक चालक को दो साल के साधारण कारावास के साथ साथ 3500 रुपए के जुर्माने की भी सजा सुनाई है।
- Advertisement -