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शिमला। हमीरपुर जिला में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान राशन बांटने के दौरान नियमों का पालन करवाने को लेकर उपजे विवाद के दो आरोपियों को हाईकोर्ट (High court) ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने यह आश्वस्त होने पर कि प्रार्थियों पीयूष मोदगिल व प्रकाश चंद शर्मा ने विशेष जज हमीरपुर की अदालत (Hamirpur Court) के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 18 अप्रैल, 2020 को लगभग 100 आदमी प्रार्थियों के घर के सामने राशन (Ration) लेने के लिए इकट्ठे हो गए थे।
वैश्विक बीमारी करोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और इस बीमारी के फैलने का डर था। इसलिए प्रार्थियों ने इसका विरोध किया। प्रार्थियों ने नियमों का पालन ना करने पर आयोजकों के खिलाफ पुलिस चौकी जाहू व एसडीएम भोरंज के समक्ष शिकायत भी दर्ज की थी। प्रार्थियों की इन शिकायतों से नाराज होते हुए शिकायतकर्ता ने एससी एसटी एक्ट के तहत 26 मई को प्रार्थियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस एक्ट के तहत आरोपियों को अग्रिम जमानत का प्रावधान ना होने के कारण उन्हें जमानत से पूर्व पुलिस या अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना अति आवश्यक था। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि प्रार्थियों को जमानत दिया जाना वाजिब है। न्यायालय ने इस मामले में पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले पर सुनवाई 4 जून को होगी।
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