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Imprisonment : सोलन। स्पेशल जज-3 सोलन जसवंत सिंह की अदालत ने हरियाणा निवासी दो लोगों को चरस रखने के मामले में दोषी करार देते हुए 10-10 साल का कठोर कारावास और एक-एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी हेमंत सिंह चौधरी ने की। डीडीए हेमंत चौधरी ने बताया कि 29 जनवरी 2015 को प्रात: 8.55 बजे परवाणू पुलिस ने टीटीआर चौक पर रूटीन चैकिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने एचआरटीसी की एक बस को भी चैक किया, जिसमें हरियाणा सोनीपत जिला के गंगना गांव निवासी विजेंद्र और अमित की शक के आधार पर तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान पुलिस को उनके कब्जे से 1.954 किलोग्राम चरस मिली। पुलिस ने मामले की छानबीन करके चालान अदालत में पेश किया। शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने विजेंद्र सिंह और अमित को दोषी करार देते हुए 10-10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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