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पांवटा साहिब। यहां दो अदालतों ने शनिवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत 54 वाहन चालकों को दिनभर अदालत परिसर में खड़े रहने की सजा सुनाई। साथ ही अदालतों ने 111 चालानों का निपटारा करते हुए वाहनों चालकों पर 2.18 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका। अतिरिक्त मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-1 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विजयलक्ष्मी व न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या-2 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विशाल शिओकंद की अदालतों ने मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले चालकों को जुर्माने के साथ खड़े रहने की सजा सुनाई।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने अदालत में मामलों की पैरवी की। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस व ट्रैफिक पुलिस पांवटा (Traffic police Paonta) द्वारा काटे गए चालानों में नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 4 वाहन चालकों को पूरा दिन अदालत परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई। अदालत (Court) ने कुल 45 चालानों का निपटारा कर यातायात नियम तोड़ने पर 70,000 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई।
वहीं, न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश विशाल शिओकंद की अदालत ने एमवी एक्ट के तहत काटे गए चालानों में नशा कर वाहन दौड़ाने वाले चालकों को कार्यवाही न पूरी होने तक पूरा दिन परिसर में खड़े रखा। साथ ही 66 चालानों का निपटारा करके हुए ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 148300 रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने एक नशेड़ी को दो दिन के लिए जेल भेज दिया।
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