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हमीरपुर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नादौन सुभाष चन्द्रा ने अवैध शराब रखने पर आरोपी सुनील कुमार को अवैध रुप से शराब रखने के अपराध के लिए दोषी मानते हुए 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त 10,000 रुपये का जुर्माना भी किया। सुनील कुमार पुत्र दर्शन सिंह, गांव बेला तहसील नादौन जिला हमीरपुर को मार्च,2011 में विजिलेंस हमीरपुर की टीम ने अवैध रुप से शराब का कारोबार करने के लिए हिरासत में लिया था व उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया था।
सुनील कुमार नादौन में किराये के कमरे में रहता था, जहां से विजिलेंस की टीम ने अंग्रेजी शराब की लगभग 120 पेटियां बरामद की थीं। अभियोजन पक्ष ने केस की पैरवी के दौरान 11गवाहों को अदालत में पेश किया। अभियोग की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी सुरेश ठाकुर ने की।
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