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अवैध खनन के खिलाफ ऊना प्रशासन सख्त, नियमों के उल्लंघन पर जेसीबी जब्त
Illegal mining in Una: ऊना। अवैध और अवैज्ञानिक खनन पर नकेल कसने के ठोस प्रयासों के क्रम में डीसी जतिन लाल ने बुधवार को एसपी राकेश सिंह और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घालूवाल क्षेत्र में स्वां नदी के समीप खनन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान एक जेसीबी को जब्त किया गया। डीसी ने कहा कि जिले के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रशासन की जिम्मेवारी है। अवैध खनन पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के लिए भी खतरा पैदा करता है। इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई करता रहेगा। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से अवैध खनन जैसी गतिविधियों की जानकारी तुरंत प्रशासन से सांझा करने के अपील की है ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करके प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित बनाया जा सके।
बिना पंजीकरण और जीपीएस ट्रैकिंग के नहीं चलेगी मशीनरी
अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए जिला प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीसी जतिन लाल ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अनुपालना में खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ये सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस के कोई भी खनन मशीनरी जिले में संचालित नहीं होगी। जारी आदेश के मुताबिक जिले में संचालित सभी जेसीबी, एक्सकेवेटर और टिपर का सात दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। गैर-पंजीकृत मशीनरी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।सभी खनन मशीनों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाना और उसे संबंधित पंजीकरण अधिकारियों से लिंक कराना अनिवार्य होगा। इससे अवैध खनन गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खनन केवल स्वीकृत क्षेत्रों में ही हो।
आदेश के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
उपायुक्त ने कहा आदेश का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। गैर-अनुपालन करने पर वाहन पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा खनिज एवं खदान (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा मित्र पोर्टल (https://vltd-hp-gov-in½ से जुड़ने और सात दिनों के भीतर अपना लॉगिन आईडी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अनुपालन न करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।जतिन लाल ने कहा कि अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, जिसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। प्रशासन इन आदेशों को पूरी सख्ती से लागू करेगा और जिले में जिम्मेदार खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुनैना जसवाल