-
Advertisement
270 किलो चूरा-पोस्त रखने के दोषी को 10 साल की कैद, एक लाख जुर्माना भी लगाया
Last Updated on February 2, 2021 by Sintu Kumar
ऊना। चूरा पोस्त रखने के आरोप में अदालत (Court) ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा एडिशनल सेशन जज 2 जियालाल आजाद की अदालत ने बसोली गांव निवासी व्यक्ति को सुनाई है। जुर्माना (fined) अदा ना करने पर आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भीष्म चंद ने बताया कि 4 दिसंबर, 2017 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव बसोली के वार्ड नंबर 6 निवासी यशपाल उर्फ सोनू पुत्र रमेश चंद कि घर में दबिश दी। इसी दौरान पुलिस द्वारा ली गई तलाशी में उसकी पशुशाला से 270 किलो 53 ग्राम चूरा पोस्त (sawdust) बरामद की।
यह भी पढ़ें: Kullu में एक किलो से ज्यादा Charas के साथ एक धरा, Una में युवक से पकड़ी अफीम
पुलिस ने नशीले पदार्थ की बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत केस दर्ज कर लिया था। बाद में मामले को कोर्ट में ले जाया गया। जहां उप जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने सरकार की तरफ से इस केस की पैरवी की। जिला न्यायवादी भीष्म चंद ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में 18 गवाह पेश किए गए। वहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश.2 जिया लाल आजाद की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद यशपाल और सोनू को नशीले पदार्थ की तस्करी का दोषी करार दिया। उन्होंने यशपाल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में यशपाल को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group