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पत्नी की जहर देकर हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास
Last Updated on November 6, 2020 by Deepak
ऊना। अदालत (Court) ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार जुर्माना भी लगाया है। यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जिया लाल आजाद की अदालत ने सुनाई है। अदालत ने दोषी को आईपीसी (IPC) धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा ना करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा। जबकि आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी को तीन वर्ष का साधारण कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। यह जानकारी जिला न्यायवादी ऊना भीष्म ठाकुर ने दी।
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जिला न्यायवादी ने कहा कि मामला 5 जुलाई, 2018 का है, जब भदसाली निवासी एक विवाहित महिला को जहरीला पदार्थ निगले जाने की स्थिति में उपचार हेतु क्षेत्रीय अस्पताल ऊना (Regional Hospital Una) लाया गया। पीड़िता ने मृत्यु से पूर्व पुलिस व चिकित्सा अधिकारियों के समक्ष बयान दिया था कि उसके पति ने उसके मुंह में जबरदस्ती जहरीला पदार्थ डाला।
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