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Una: अदालत ने लापरवाह Bus चालक को सुनाई दो साल की सजा, गई थी 9 की जान
Last Updated on January 30, 2020 by Deepak
ऊना। सड़क हादसे के एक मामले में अदालत ने लापरवाह बस चालक (Bus Driver) को दो साल का कारावास और 17500 रुपए जुर्माना लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीषा गोयल की अदालत ने गुरुवार को सुनाया। बता दें कि 17 फरवरी 2009 में पंजाब के नंगल टाऊनशिप के निवासी दोषी बस चालक अजय कुमार की लापरपाही के चलते हरोली के पोलियां में बस सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। जिसमें 9 लोगों की मौत (Death) हो गई थी।
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जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भीषम पाल ने बताया कि 17 फरवरी 2009 को निजी बस प्रीतम कोच नंगल से पंजाब (Nangal to Punjab) के ही चब्बेवाल सवारियां लेकर जा रही थी। इसी दौरान अजय कुमार की तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण पोलियां में बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। जिला न्यायवादी भीषम पाल ने बताया कि प्रॉसिक्यूशन की तरफ से इस मामले में 20 गवाह पेश गए गए। जबकि अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी प्रमोद कुमार नेगी ने की।
उन्होंने बताया कि एसीएजेएम मनीषा गोयल ने चालक अजय कुमार को दोषी करार देते हुए धारा आईपीसी की धारा 279 व 337 के तहत छह-छह माह कैद, 500-500 रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास, धारा 338 के तहत दो वर्ष कैद 1 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद, धारा 304 ए के तहत दो वर्ष कैद 10 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181 के तहत 3 माह कैद और 500 रुपए जुर्माना वहीं मोटर व्हीकल एक्ट की ही धारा 192 के तहत 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया। उन्होंने बताया कि सभी सजाएं साथ चलेंगी।