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Unlock 2 का हुआ ऐलान: 31 जुलाई तक रहेगा लागू, गाइडलाइन जारी
Last Updated on June 29, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) खत्म होने के बाद लागू किए गए अनलॉक (Unlock) के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। यह 31 जुलाई तक लागू रहेगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। अनलॉक 1 की मियाद 30 जून को पूरी होने वाली थी, जिसके पहले केंद्र ने अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। बता दें कि केंद्र के इस ऐलान से पहले कई राज्य अपने-अपने यहां लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं।
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जानें क्या होंगे अनलॉक 2 के नियम
- देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
- 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत।
- रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।
- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 3 जुलाई तक बंद रखने का फैसला।
- सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
- धार्मिक समारोहों पर लगा रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है। जिसकी प्रक्रिया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
- अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की छूट दी जाएगी, जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हो।
- सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा।
- इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कारगो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है।
- कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने का आदेश दिया गया था। यह आगे भी जारी रहेगा। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किए गए हैं।
- दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा।
- नई गाइडलाइन्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर सकते हैं। जहां नए मामले आने की संभावना है। बफर जोन के भीतर, प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाता है जो जिला अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं।