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जारी हुई Unlock-4 की गाइडलाइंस: जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Last Updated on August 29, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच अनलॉक-4 (Unlock-4) की गाइडलाइंस (Guidelines) जारी कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के परामर्श के साथ शहरी विकास मंत्रालय/रेलवे मंत्रालय के द्वारा मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चलाया गया जाएगा। वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है। 30 सितंबर तक ये दिशानिर्देश प्रभावी होंगे।
स्कूल और ऑनलाइन पढ़ाई के संबंध में भी बड़े निर्णय लिए गए
केन्द्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अनलॉक-4 की गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। हालांकि, ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। वहीं, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे। इसके अलावा, स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे।
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गाइडलाइंस में कहा गया है कि कि राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को इजाजत जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।