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#Guideline: अब हर कोई कर सकेगा उत्तराखंड में एंट्री: बस इन नियमों पर दें ध्यान
Last Updated on August 30, 2020 by Deepak
देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बाद पहाड़ी राज्य उत्तराखंड आने के इच्छुक लोगों को सरकार ने दो शर्तों के साथ बड़ी छूट दे दी। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आने वाले लोगों की प्रति दिन 2000 लोगों की सीमा का प्रतिबंध हटा दिया है। राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए ई-पंजीकरण कराना और कोरोना जांच की नेगिटिव रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य रहेगा। अब जो भी व्यक्ति आने का इच्छुक होगा, वह राज्य में आ सकता है।
इन दो शर्तों का करना होगा पालन
केवल दो शर्तों का पालन करना होगा। पहला, उसके पास आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त लैब का प्रमाणपत्र होना चाहिए। आईसीएमआर मान्य लैब के प्रमाणपत्र की जगह ट्रू-नेट टेस्ट की रिपोर्ट भी पर्याप्त होगी। वहीं, प्रदेश में आने वाले व्यक्ति का स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा। एमएचए की शनिवार को जारी की गई गाइडलाइन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्यों को केंद्र की अनुमति के बिना कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रति 2000 लोगों को ही आने की अऩुमति थी। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को अतिरिक्त 50 पास जारी करने को कहा गया था।
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सचिव के अनुसार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रदेश में आने वाले व्यक्ति को ट्रेस करने के लिए आवश्यक है। यदि भविष्य में वह कभी कोविड पोजिटिव होता है तो उसकी पहचान करना आसान होगा। ई-पास या अन्य किसी तरह की अनुमति जरूरी नहीं होगी। पंजीकरण में मांगे गए दस्तावेजों का सत्यापन बॉर्डर चेक पोस्ट पर किया जाएगा।