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नई दिल्ली। देश भर में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 5 की गाइडलाइन्स (Unlock-5 Guideline) जारी कर दी गई हैं। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। यानी कि यहां पर आधी सीट खाली रहेंगे।
इस बाबत देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने तैराकों के ट्रेनिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा मनोरंजन पार्कों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत मिल गई है। गृह मंत्रालय ने मनोरंजन पार्क और इसी के जैसे दूसरी जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी है।
इसके साथ केंद्र सरकार द्वारा स्कूल खोलने के संबंध में भी बड़ा फैसला लिया गया है। गाइडलाइन्स के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। वहीं, सामाजिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों आदि को पहले ही अधिकतम 100 लोगों के साथ आयोजित करने की अनुमति दे दी जा चुकी है। वहीं, यह गाइडलाइन जारी करने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार से सलाह लिए बिना राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन ना लगाएं।
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