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नई दिल्ली। उन्नाव रेप और एक्सीडेंट केस (Unnao Rape and Accident Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश के तहत सड़क हादसे की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने मामले के बारे में पूछताछ करने के लिए कोर्ट से बीजेपी से निकाले गए विधायक कुलदीप सेंगर की कस्टडी की भी मांग (Demanded custody) की है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर, (Kuldeep Singh Sengar) अतुल सिंह, वीरेंद्र सिंह और शैलेंद्र सिंह को हिरासत में लेने की अर्जी देने के साथ ही पीड़िता के चाचा से भी पूछताछ के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। बता दें कि एक्सीडेंट केस में पीड़िता के चाचा ही शिकायकर्ता हैं।
वहीं सीबीआई को इस मामले में कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत भी मिली है। दरअसल अब कोर्ट ने जांच (investigation) पूरी करने के लिए उन्हें अब सात की जगह 15 दिन का समय (time extension) दे दिया है। इसी के साथ उन्होंने हादसे से जुड़े मामले की सुनवाई लखनऊ की सीबीआई कोर्ट को सौंप दी है। कोर्ट की तरफ से इस मसले पर कहा गया है कि जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस मामले से जुड़ी सुनवाई लखनऊ सीबीआई कोर्ट में ही की जाएगी। वहीं कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और कार्रवाई की है। आरोपी विधायक को मिले सभी हथियार के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। कुलदीप सिंह सेंगर के पास एक सिंगल बैरल बंदूक, एक रायफल और एक रिवॉल्वर का लाइसेंस है।
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