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उषा शर्मा ही बनी रहेंगी नगर निगम की मेयर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Supreme Court Decision : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसले से नगर निगम सोलन की मेयर उषा शर्मा (Mayor of Corporation Solan Usha Sharma) को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोलन नगर निगम की मेयर ऊषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की पार्षद सदस्यता रद्द करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार ने दलबदल कानून (Defection Law) के तहत यह कार्रवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार और कांग्रेस (Congress) को बड़ा झटका लगा है।
नगर निगम में 22 अगस्त को होना था मेयर का चुनाव
आपको बता दें, सोलन नगर निगम (Solan Municipal Corporation) में 22 अगस्त को मेयर का चुनाव होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ऊषा शर्मा मेयर बनी रहेंगी। कांग्रेस में मेयर को लेकर सहमति नहीं बन पाने के कारण सरकार ने एमसी एक्ट चुनाव के नियम में संशोधन किया था, जिसमें पार्षदों को अपना वोट दिखाना होगा।
कांग्रेस ने दलबदल कानून के तहत की थी शिकायत
गौर हो, सोलन नगर निगम (Solan Municipal Corporation) में 7 दिसंबर 2023 को हुए मेयर और डिप्टी मेयर (Mayor and Deputy Mayor) के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, जब कांग्रेस से बगावत कर ऊषा शर्मा मेयर और बीजेपी (BJP) की मीरा आनंद डिप्टी मेयर बनी थीं। कांग्रेस ने दलबदल कानून के तहत शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार ने मेयर ऊषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की पार्षद सदस्यता रद्द (Councilor Membership Canceled) कर दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे ऊषा शर्मा (Usha Sharma) मेयर बनी रहेंगी। यह फैसला 22 अगस्त को होने वाले मेयर चुनाव से पहले आया है।