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Shimla में उत्तराखंड के दोषी चरस तस्कर को दो साल की कैद
Last Updated on February 6, 2020 by Sintu Kumar
शिमला। स्पेशल कोर्ट (Special Court) ने मादक पदार्थ रखने से जुड़े मामले में उत्तराखंड के निवासी पप्पू थापा को दोषी करार देते हुए 2 साल के कठोर कारावास के अलावा 10000 बतौर जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना डडवाल ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड, तथ्यों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात यह सजा सुनाई।
27 फरवरी 2015 को गश्त के दौरान पुलिस (Police) ने ढली स्थित निजी बस जो चिरगांव से मंडी के लिए जा रही थी, में बैठे आरोपी से 425 ग्राम चरस बरामद की थी। यह आरोपी की जैकेट की तलाशी के दौरान बरामद की गई थी। सीआईडी (CID) थाना भराड़ी के समक्ष आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के पश्चात विशेष जज की अदालत के समक्ष चालान पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से दोष साबित करने के लिए कुल 20 गवाह पेश किए गए। दोष साबित होने पर विशेष जज शिमला ने उपरोक्त सजा सुनाई।