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उत्तराखंड में Coronavirus आपदा घोषित, मृत्यु पर परिवार को मुआवजा, ईलाज का खर्च उठाएगी सरकार
Last Updated on March 15, 2020 by
देहरादून। उत्तराखंड सरकार (Uttrakhand Government) ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद अस्थाई तौर पर आपदा में भी शामिल कर दिया है। जिसके बाद कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के ईलाज का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी साथ ही अगर कोरोना से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो राज्य सरकार परिवार को मुआवजा भी देगी।
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राज्य में कोरोना वायरस (Coronavirus) को आपदा घोषित करने के बाद अगले तीस दिन के लिए कोरोना संक्रमण के लिए मेडिकल कैंप लगाने, उपकरणों की व्यवस्था करने, पीड़ितों को अलग कैंप बनाकर रखने की व्यवस्था राज्य आपदा प्रबंधन फंड से की जाएगी। इन सब मामलों में राज्य आपदा प्रबंधन कमेटी फैसला करेगी। आपदा घोषित करने के साथ ही नई गाइड लाइन्स जारी कर दी गई हैं। गौर हो, कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए मास्क और हैंड सेनेटाइजर्स को अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में लाया जा चुका है। इसके बाद राज्य सरकार ने भी हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। वायरस से संक्रमित या संदिग्ध ही मास्क का इस्तेमाल करें। बाकी लोगों को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।