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नई दिल्ली। आथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) द्वारा वाहन मालिकों पर एक और बोझ बढ़ा दिया गया है। अब से वाहन मालिकों को अपने वाहनों के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 18% GST देना होगा।
एएआर ने वेंकटेश ऑटोमोबाइल द्वारा किए गए इस आवेदन को पारित करते हुए कहा कि, ‘आवेदक द्वारा जारी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया एसएसी (सेवा लेखा कोड) 9991 के तहत नहीं होती है। अगर प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रक्रिया को इसके तहत लाया जाएगा तो इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए।’ गौरतलब है कि सड़कों पर चलने वाली सभी गाड़ियों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जिसमें इस बात का प्रमाण दिया जाता है कि आपकी गाड़ी उत्सर्जन प्रदूषण मानदंडों पर खरी उतरती है या नहीं। एएआर के मुताबिक सरकार ने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का आवेदन करने वाले ग्राहकों को भुगतान पर यह शुल्क लगाने की अनुमति दे दी है।
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