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लेखराज धरटा/ शिमला। सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे मनीलांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे एलआईसी एजेंट आनंद चौहान के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट 12 जनवरी को आरोप तय करेगा। इस मामले की आज सुनवाई हुई। आज सुनवाई के दौरान चैहान के वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने आनंद चौहान की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। लिहाजा आरोप तय करने को लेकर फैसला टाल दिया जाए। अदालत ने इस दलील को अनसुना करते हुए 12 जनवरी को आरोप तय करने की तिथि तय कर दी।
बता दें कि कोर्ट ने चौहान की जमानत याचिका को कुछ माह पहले खारिज कर दिया था। जाहिर है कि मनी लांड्रिंग मामले में वीरभद्र सिंह व उनके पारिवारिक सदस्यों ने चौहान से 6 करोड़ से अधिक की बीमा पॉलिसी ली थी। उन्हें 9 जुलाई को चंडीगढ़ से ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। चौहान पर जांच में ईडी के साथ सहयोग न करने, सम्मन न लेने और भूमिगत रहने के आरोप हैं। चौहान ही सीएम के सेब बागीचों की देखभाल करते थे और सेब बेचने का करार भी उनके साथ ही था।
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