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वोडाफोन को लगा सुप्रीम झटका: SC ने ठुकराया 3500 करोड़ AGR बकाया देने का प्रस्ताव
Last Updated on February 17, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी वोडाफोन (Vodafone) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से करारा झटका लगा है। वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने शुक्रवार तक 3500 करोड़ रुपए देने की बात की, लेकिन कोर्ट ने कंपनी को कोई भी मोहलत देने से साफ इंकार कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले एयरटेल (Airtel) ने दूरसंचार विभाग को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) (AGR) बकाए के 10,000 करोड़ रुपए चुका दिए हैं।
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वोडाफोन ने कहा कि वह तत्काल सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए का भुगतान कर सकता है और इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान शुक्रवार तक कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अब कोई मोहलत देने से इंकार करते हुए कहा कि उसे पूरी बकाया रकम चुकानी होगी। वोडाफोन आइडिया पर अनुमानित 53 हजार करोड़ रुपए का सर्वाधिक बकाया है। वोडाफोन ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि दूरसंचार विभाग उसके खिलाफ कोई जबरिया कार्रवाई न करे और उसके बैंक गारंटी जब्त करने जैसा कार्य न करे, क्योंकि इससे उसका कामकाज ठप पड़ सकता है। वोडफोन ने कहा कि उसके मुताबिक मूलधन राशि 7,000 करोड़ रुपए का होता है, जिसका आधा वह शुक्रवार तक जमा कर देगी। लेकिन कोर्ट द्वारा यह ऑफर ठुकराए जाने के बाद कंपनी मुश्किलों में फंसी हुए नजर आ रही है।