- Advertisement -
शिमला। भाखड़ा बांध विस्थापितों (Bhakra dam migrants) व उनके जायज वारसानों के पुनर्वास के लिए प्लाट आवंटन नियम, न्यू बिलासपुर टाउनशिप 1958 व भाखड़ा बांध विस्थाति पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना भूमि आवंटन योजना 1971 बनाए हैं, जिनके अंतर्गत विस्थापितों को प्लाट व नौतोड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) के आदेशानुसार वर्ष 2013 में एक विशेष योजना अधिसूचित की गई तथा वर्ष 2018 में उसे संशोधित किया गया। 20 दिसंबर 2019 को भाखड़ा बांध विस्थापितों की भूमि संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए वित्तायुक्त राजस्व की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (जिसमें जिला बिलासपुर के सभी विधायक, पंचायती राज मंत्री को भी शामिल किया गया है) गठित की गई है।
समिति की प्रथम बैठक 18 फरवरी 2020 को संपन्न हुई, जिसमें बंदोबस्त बारे प्रथम चरण में झंडूता विधानसभा क्षेत्र में विस्थापितों के सही आंकड़े व विस्तृत विवरण लेने के लिए फैसला लिया गया। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र (Himachal Vidhan sabha Budget Session) में श्री नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर के प्रश्न के जवाब में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Minister Mahendra Singh Thakur) ने दी।
उन्होंने बताया ति समिति की दूसरी बैठक 12 फरवरी 2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जिला बिलासपुर के सभी विधायकों से प्राप्त मुद्दों को शामिल किया गया। इन मुद्दों पर आगामी कार्रवाई के लिए डीसी बिलासपुर (DC Bilaspur) को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह संबंधित विभाग से इन्हें उठाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। वहीं, उन्होंने बताया कि श्री नैनादेवी जी धार तथा कोटधारा में मिनी सैटलमेंट कार्य का कोई भी कार्य वर्तमान में नहीं चल रहा है। तीन वर्ष में 31 जून 2020 तक पौंग बांध से विस्थाति कुल 484 परिवारों को राजस्थान, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में भूमि के पट्टे दिए गए हैं। ज्वाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल 102 परिवारों को पट्टे आवंटित किए गए हैं। यह जानकारी नाम और पते सहित आज हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह के सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्री ने दी है।
- Advertisement -