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पंचायती राज संस्थाओं के #Election में Nomination को कौन से दस्तावेज जरूरी- जानिए
Last Updated on December 27, 2020 by Sintu Kumar
मंडी। जिला में पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) के चुनाव (#Election) को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोग ग्रामीण संसद का हिस्सा बनने को लेकर उत्साह में हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन (Nomination) के साथ जमा कराने वाले दस्तावेजों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बता दें पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर उम्मीदवार 31 दिसंबर और 1 व 2 जनवरी को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकरी एवं डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला प्रशासन पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के सफल निष्पादन के लिए सभी जरूरी प्रबंध करने में जुटा है। 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 6 जनवरी को प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं । 6 जनवरी को नाम वापस लेने की समयावधि पूर्ण होने के उपरांत उम्मीदवारों की सूची एवं चुनाव चिन्ह (Election Symbol) जारी कर दिए जाएंगे। 17,19 और 21 जनवरी को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इसके अलावा नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी (Returning Officer) द्वारा इस आशय की सूचना दी जाएगी कि परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई जुलूस, रैली या सभा आयोजित की जाती है तो कोविड-19 के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरा पालन आवश्यक होगा। ऐसी सूचना की दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।
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नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज –
1. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है और निर्वाचन हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो।
2. नामांकन पत्र (प्ररूप-18)।
3. ना देय प्रमाण पत्र (प्ररूप-18 क) जो पंचायत सचिव द्वारा जारी तथा खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो। इसी प्रकार जो व्यक्ति पंचायत समिति सदस्यों के पद पर रहे हो उनके लिए ना देय प्रमाण पत्र कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति तथा जो जिला परिषद सदस्यों के रूप में कार्यरत रहे हो उनके लिए सचिव जिला परिषद द्वारा जारी किया जाएगा।
4. शपथ पत्र (प्ररूप-19)।
5. नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र/घोषणा पत्र (अनुबंध-।) जिसमें अभ्यर्थी अपने चरित्र बारे भी घोषणा करेगा।
6. यदि कोई पद आरक्षित है तो उस आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र (विहित प्राधिकारी द्वारा जारी) अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।