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हमीरपुर, ऊना और कुल्लू में Curfew के दौरान क्या रहेगा खुला और क्या बंद-जानिए
Last Updated on March 24, 2020 by Vishal Rana
हमीरपुर। जिला भर में कर्फ्यू लगने के बाद लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है और कर्फ्यू के दौरान आपात सेवाओं को लेकर प्रशासन ने पूरे प्रबंध किए है। डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि कर्फ्यू (Curfew) के दौरान सब्जी, दूध और दवाइयों के लिए सुबह सात से दस बजे ही दुकानें खुलेंगी। अगर किसी को दिन में इन चीजों की जरूरत होगी तो समय-समय पर सामान की गाड़ियां शहर में घूमती रहेंगी।
ऊना। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को सख्ती से लागू करने के लिए आज जिला दंडाधिकारी ऊना संदीप कुमार द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को निरस्त करते हुए जिला में आगामी आदेशों तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला दंडाधिकारी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि इस दौरान कोई भी निवासी अपने घरों के बाहर नहीं निकलेंगे, पैदल या गाड़ी में इधर-उधर नहीं जाएंगे। सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंंगे। केवल वही ओद्यौगिक प्रतिष्ठान ही संचालित होंगे जिन्हें पूर्व में जारी आदेशों के तहत छूट प्राप्त है। उन्होंने बताया कि यह आदेश कानून व्यवस्था व आपातकालीन एवं अनिवार्य सेवाओं में तैनात कर्मियों अथवा जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, सहायक आयुक्त या संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा प्राधिकृत कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि मालवाहक वाहनों को सामग्री के परिवहन से संबंधित चालान प्रस्तुत करने पर ही जाने की अनुमति मिलेगी।
कुल्लू। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से घोषित किए गए कर्फ्यू के दौरान कुल्लू जिला में भी सभी लोगों पर घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी अधिकारी-कर्मचारी ही घरों से बाहर निकल सकेंगे। मेडिकल स्टोर, दूध, राशन और फल-सब्जी की दुकानों के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दुकानें केवल सुबह 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक ही खुली रहेंगी। डीसी डाॅ. ऋचा वर्मा ने कहा कि दोपहिया वाहनों समेत सभी सार्वजनिक और निजी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल मरीजों को अस्पताल ले जा रहे वाहन, आवश्यक सेवाओं के लिए ड्यूटी पर जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के वाहन तथा आवश्यक वस्तुओं के मालवाहक वाहनों की आवाजाही की ही अनुमति होगी। आदेश के अनुसार आम लोग दूध, सब्जी व अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद केवल सुबह 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक ही कर सकेंगे। इस दौरान दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकानों के आसपास भीड़ इकट्ठी ना हो। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे।
जिलाधीश ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग यानि उचित दूरी रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी के मद्देनजर कर्फ्यू लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीसी डाॅ. ऋचा वर्मा ने कहा कि जिला में कर्फ्यू के दौरान अस्पताल सहित अनेक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस दौरान सभी अस्पताल, केमिस्ट (दवाई) की दुकानें, आॅप्टिकल स्टोर, औषधीय (फार्मास्यूटिकल) स्टोर तथा इनके परिवहन से संबंधित इकाईयां खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, रसोई गैस (एलपीजी), तेल अभिकरण (एजेंसी), इनके गोदाम और इनके परिवहन संबंधित गतिविधियों में लगी इकाईयां भी खुली रहेंगी। दवाएं, सैनिटाइजर्स इत्यादि में उपयोग होने वाले एल्कोहल उत्पादन की इकाईयां भी खुली रहेंगी बशर्ते वे स्वास्थ्य विभाग के निवारक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उपायुक्त के आदेशों पर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न विनिर्माण इकाईयां भी खुली रह सकती हैं।
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उन्होंने कहा कि भारत में 9 मार्च, 2020 को या इस तिथि के उपरांत विदेश से लौटे सभी लोगों को घर पर ही (होम क्वारंटीन) रहना होगा। इस बारे में उन्हें जिला निगरानी अधिकारी को और टाॅल फ्री नंबर 104 पर सूचित करना अनिवार्य है और होम क्वारंटीन के लिए पंजीकृत करवाना भी अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इस अवधि में सभी लोगों को घर पर ही रहना होगा और केवल किरयाना सामान, फल-सब्जियों, दवाओं इत्यादि की खरीद के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। इस दौरान उन्हें समय-समय पर जारी सोशल डिस्टेंसिंग (सामुदायिक दूरी) से संबंधित दिशा-निर्देशों की पूरी तरह से अनुपालना करनी होगी। इसके अतिरिक्त केवल आपात कार्यों से संबंधित सरकारी कार्यालय ही खुले रहेंगे जिनमें कानून-व्यवस्था व मजिस्ट्रेट संबंधी कार्यालय, पुलिस, सशस्त्र बल और केंद्रीय पैरा-मिलिट्री बल, स्वास्थ्य, कोषागार, शहरी स्थानीय निकाय व ग्रामीण विकास, अग्निशमन, विद्युत, पेयजल, नगरपालिका सेवाएं, बैंक व एटीएम, प्रिंट, इलेक्ट्राॅनिक मीडिया से जुड़े कार्यालय, संचार एवं इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे प्रदेश सरकार के इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना में अपना पूर्ण सहयोग दें।