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धर्मशाला। प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा फर्जीवाड़ा कर झूठे कागजों पर लोगों को जमीन (land) बेचकर ठगने की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही दो अलग-अलग मामले धर्मशाला में सामने आए हैं। इसमें धोखाधड़ी (Fraud) का एक मामला रक्कड़ निवासी महिला और दूसरा एक एनआईआर के साथ हुआ है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में धोखाधड़ी का केस दर्जकर जांच शुरू कर दी है।
अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीय इंजीनियर (एनआरआई) आजाये शर्मा ने आरोप लगाया कि उसकी 1.5 कनाल भूमि फर्जी कागजातों के आधार पर बेच दी गई है। जबकि वह इस अवधि में अमेरिका के वाशिंगटन में रह रहा था। आजाये शर्मा ने लिखित शिकायत (Written Complaint) में आरोप लगाया है कि साल 1991 में उनकी माता सुनिता शर्मा ने धर्मशाला तहसील के मौजा गढ़ के खाता नंबर 35 खतौनी 79 के खसरा नंबर 1123/791/2 में 1.5 कनाल खरीदी थी। मार्च 2019 को मेरी रिश्ते की मौसी ने मुझे अमेरिका में फोन पर बताया कि आपकी जमीन पर कोई व्यक्ति तारबंदी कर रहा है, जिस पर जांच करने पर पाया गया कि किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी पर यह जमीन 9 अक्टूबर 2017 को बेच दी है। जबकि इस जमीन का मालिक वह है तथा इन तिथियों को वह अमेरिका में था। आजाये शर्मा की शिकायत के आधार पर धर्मशाला पुलिस (Police) ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 419, 467, 468 व 471 के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
धर्मशाला के सिद्धबाड़ी के रक्कड़ निवासी सोनिया शर्मा ने आरोप लगाया है कि पालमपुर के प्रॉपर्टी डीलर ने उसे पालमपुर तहसील के मौजा बंदला की 81.20.41 हेक्टेयर जमीन 7 मई 2016 को एग्रीमेंट के तहत दस हजार रुपए पार्टी मरला के हिसाब से बेचीं थी, जिसकी एवज में सोनिया शर्मा ने प्रॉपर्टी डीलर को 15 लाख रुपए का भुगतान कैश व चेक के माध्यम से किया था। जमीन जब बेची गई तो प्रॉपर्टी डीलर (Property Dealer)को मालूम था कि वह इस जमीन को नहीं बेच सकता है, लेकिन इसके बावजूद प्रॉपर्टी डीलर ने फर्जी कागजात के आधार पर जमीन बेची और रुपए ऐंठ लिए। बाद में जब मामले ने तूल पकड़ा तो डीलर ने सोनिया को 15 लाख रुपए का चेक यह कहकर दिया कि वह जमीन का कब्जा नहीं दे सका तो वह रुपए लौटा देगा, लेकिन न तो जमीन मिली और न ही रुपए, जिसके चलते सोनिया शर्मा ने 30 मई को एसएसपी जिला कांगड़ा को शिकायत पत्र सौंपा। डीआईजी कांगड़ा (DIG Kangra) ने इस मामले की जांच स्पेशल इंवेस्टीगेशन यूनिट धर्मशाला को सौंपी। जांच रिपोर्ट (Inquiry Report) के आधार पर आरोपी जसविंदर सिंह राणा के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच स्पेशल इंवेस्टीगेशन यूनिट धर्मशाला को सौंपी गई है।
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