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इनकम टैक्स की बड़ी चेतावनी : 45 दिन में बंद हो जाएगा 17 करोड़ लोगों का PAN, क्या है कारण जानें
Last Updated on February 15, 2020 by saroj patrwal
नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने पैन (PAN Card) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आधार के साथ अपना पैन कार्ड लिंक नहीं किया है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार ऐसे करीब 17 करोड़ लोग हैं जिन्होंने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो अब आपके पास केवल 45 दिन ही बाकी रह गए हैं। अगर आपने इन दिनों में अपने पैन के साथ आधार लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
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इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने इस बार सख्ती बरतते हुए कहा है कि पैन के साथ आधार लिंक करने के लिए कई बार तिथि को आगे बढ़ाया जा चुका है लेकिन अब 31 मार्च के बाद इन्हें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। यानि पैन से आधार लिंक करने का ये आपके पास आखिरी मौका है। आम तौर पर आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। ऐसे में विभाग का कहना है कि दोनों दस्तावेज़ लिंक न होने पर लोगों को कुछ परेशानी आ सकती है। हालांकि दोनों दस्तावेजों को 31 मार्च के बाद भी लिंक किया जा सकेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के क्लॉज 31 के अनुसार, ‘नोटिफाइड तारीख के बाद आधार कार्ड रखने वाले लोगों का पर्मानेन्ट अकाउंट नंबर इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। अगर कोई पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है तो पैन कार्ड (PAN card) पूरी तरह से बेकार हो जाएगा।