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धर्मशाला। विशेष न्यायाधीश केके शर्मा की अदालत ने बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी (Guilty) युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत 5 साल कठोर कारावास (Imprisonment) व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना (Fine) अदा न करने पर दोषी को 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा आरोपी को धारा 354 ए के तहत 6 माह कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
वहीं धारा 509 के तहत 3 माह कैद व 2000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506 के तहत दोषी को 1 माह कैद व 1500 रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश माननीय अदालत ने दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 दिसंबर, 2013 को पुलिस थाना पालमपुर (Palampur) के तहत पड़ते एक गांव में अपनी बुआ के घर रह रही नाबालिग(Minor) लड़की ने गांव के एक युवक पर छेड़छाड़ (Molesting) करने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने पूरी छानबीन करने के बाद केस माननीय अदालत में प्रस्तुत किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए। पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने दोषी युवक को सजा सुनाई है।
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