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हिमाचल हाईकोर्ट: 674 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की नहीं जाएगी नौकरी
शिमला। अनुबंध आधार पर नियुक्त 674 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (Community Health Officers) को नौकरी (Jobs) से बाहर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 723 पदों को भरने हेतु जारी विज्ञापन से डरे अनुबंध आधार पर नियुक्त 674 के संघ व अन्य डॉक्टरों की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह बात हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) को बताई। मुख्य न्यायाधीश ए ए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार के इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लाते हुए 723 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के पदों के लिए हो रही भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process) पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। अब मामले पर सुनवाई 1 नवम्बर के लिए निर्धारित की गई है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर व अन्य डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों को अपग्रेड कर स्वास्थ्य व कल्याण केंद्रों में बदलने की मुहिम शुरू की। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को इन स्वास्थ्य व कल्याण केंद्रों में तैनाती देने के लिए एनएचएम ने एचएलएल लाइफ केयर कंपनी के साथ एक एमओयू 18 दिसम्बर 2018 को साइन किया।
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वर्ष 2019 में इस स्कीम के तहत एचएलएल कंपनी ने कुल 674 सीएचओ (CHO) को 3 वर्ष के अनुबंध आधार पर उक्त केंद्रों के लिए नियुक्त किया। 19 सितम्बर 2022 को एनएचएम ने 723 सीएचओ के पदों को अनुबंध आधार पर भरने हेतु विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन से आशंकित प्रार्थियों ने हाईकोर्ट से इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने हेतु याचिका दायर की। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किया गया है। अब 17 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आउटसोर्स तरीके से भरना बंद कर सीधे एनएचएम (NHM) अनुबंध आधार पर भरे। इसलिए 723 मौजूदा पदों को केंद्र सरकार के आदेशानुसार भरा जा रहा है। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 1500 पद स्वीकृत किए गए हैं अतः मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुबंध को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
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