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Cabinet: औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए Stamp Duty में मिलेगी छूट
Last Updated on April 3, 2020 by Vishal Rana
शिमला। कैबिनेट (Cabinet) ने राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों की सुविधा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने और स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) और पंजीकरण शुल्क पर छूट/घटाने का निर्णय लिया। अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विनिर्माण उद्यमों में संयत्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपए तक का निवेश व सेवा उद्यमों की निर्दिष्ट श्रेणी के मामले में उपकरणों में पांच करोड़ स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की रियायती दर 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और लागू दरों का 10 प्रतिशत क्रमशः श्रेणी ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ क्षेत्र में कन्वेयन्स डीड अथवा लीज़ डीड पर लिया जाएगा।
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इसी तरह जिन उद्यम विनिर्माण उद्यमों में संयत्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपए तक का निवेश व सेवा उद्यमों की निर्दिष्ट श्रेणी के मामले में उपकरणों में पांच करोड़ स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की रियायती दर 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और लागू दरों का 20 प्रतिशत क्रमशः श्रेणी ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ क्षेत्र में कन्वेयन्स डीड अथवा लीज़ डीड पर लिया जाएगा।
बैठक में निर्णय लिया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial Areas) में स्थापित एंकर उद्यमों, जिनकी निश्चित पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है और नियमित तौर पर 200 से ज्यादा बोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान किया है, वह स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर रियायत के लिए 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत के उपयुक्त दरों पर क्रमशः श्रेणी ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ क्षेत्र में कन्वेयन्स डीड अथवा लीज़ डीड पर के लिए पात्र होंगे।
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मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी (Baddi)के मौजा केंडुआल स्थित उद्योग विभाग की 30 बीघा भूमि मैसर्ज जेबीआर एन्वायरमेंट टैक्नॉलॉजीज (बद्दी) प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर 25 वर्ष की अवधि के लिए एक रुपए प्रति वर्ग मीटर की टोकन मनी पर एकत्रित ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना स्थापित करने के लिए देने का निर्णय लिया।