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हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइंस: Coronavirus से मौत हुई तो घर नहीं जाएगा शव
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने कोरोना वायरस से को फैलने से रोकने के लिए नई गाइडलाइन (Guidelines) जारी की हैं। ऐसे में अगर घर के किसी शख्स की कोरोना वायरस (Coronavirus) से मौत होती है तो उसके शव को घर नहीं ले जाया जाएगा। शव के अंतिम दर्शन दूर से ही करने होंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में नगर निगमों के सभी आयुक्त, नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारी और नगर समितियों के सचिव को स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए शवों का निपटान करने के आदेश दें। अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (1860 में 45) के तहत कार्रवाई अम्ल में लाई जाएगी।
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नई गाइडलाइंस के अनुसार, नगर निगम आयुक्त इस काम के लिए संयुक्त आयुक्त या अधीक्षक अभियंता या कार्यकारी अभियंता के स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। जबकि, कार्यकारी अधिकारी और सचिव नोडल अधिकारी होंगे। इसके अलावा, आइसोलेशन एरिया, शवगृह एवं एंबुलेंस में शवों की देखभाल के लिए चिह्नित सभी कर्मचारियों और श्मशान घर एवं कब्रिस्तान में कार्यरत कर्मचारियों में संक्रमण को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
गाइडलाइन के अनुसार, 10 साल से कम आयु के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को शव के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए और उन्हें श्मशान घर नहीं ले जाना चाहिए। शव को नहलाने, चूमने की अनुमति नहीं होगी। संस्कार के समय धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने, पवित्र जल के छिड़काव या कोई ऐसा कार्य, जिसमें शव को छूने की आवश्यकता नहीं है, की अनुमति होगी। संस्कार के उपरांत परिवार के सदस्यों को अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। राख से संक्रमण के फैलने का खतरा नहीं है इसलिए अस्थि प्रवाह के लिए उसे इकट्ठा किया जा सकता है।