-
Advertisement
Lockdown 2.0 की गाइडलाइन्सः सार्वजनिक स्थलों पर थूका तो लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली। कोरोनावायरस( Coronavirus) के संक्रमण के चलते 3 मई तक देशभर में बढ़ाए लॉकडाउन( Lockdown 2.0) के बाद गृह मंत्रालय( Home Ministry) की ओर से गाइडलाइन जारी किए गए हैं। इस के तहत पूरे देश में सार्वजनिक स्थलों ( Public places) पर थूकना मना कर दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो इसके लिए कड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। कोरोनावायरस की जंग से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें:Curfew में मायके से ससुराल पहुंची बहू, पंचायत प्रधान ने की शिकायत, Case दर्ज
इसके अलावा 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, MGNREGA के सभी कामों को भी अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज़ से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि; ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT तथा IT-enabled सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कूरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज आदि चीजों में छूट मिलेगी।
गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे।