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SC ने टेलीकॉम कंपनियों को 1.4 लाख करोड़ का AGR बकाया चुकाने के लिए दिए 10 साल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Suupreme Court) ने देश की टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 1.4 लाख करोड़ रुपए बकाया चुकाने के लिए 20 साल देने का सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर उन्हें 10 साल का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल की राहत देने की ये अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलिकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक एजीआर बकाया के 10 फीसदी चुकाने होंगे। वहीं बाकी का पैसा हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा। इसके साथ की कोर्ट ने बकाया एजीआर वाली टेलिकॉम कंपनियों के प्रबंध निदेशकों और चेयरपर्सन से कहा है कि वे इसे लेकर एक हलफनामा जरूर दायर करें। कोर्ट के अनुसार कोई भी चूक हुई तो ब्याज भी देना होगा और अदालत की अवमानना की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
सुप्रीम फैसले के बाद शेयर मार्केट का बदला माहौल
वहीं, AGR फैसले के बाद बाजार ने रफ्तार भरी है। निफ्टी 11500 के पार निकल गया है। निफ्टी बैंक निचले स्तरों से 500 अंक सुधरा है और 24000 के पार निकल गया है। मिडकैप इंडेक्स में भी नीचे से खरीदारी दिख रही है। इस फैसले के बाद एयरटेल के शेयर 5.1% चढ़ गए जबकि वोडाफोन आइडिया के शेयर 15% टूट गए। AGR फैसले के बाद इस पर VODAFONE IDEA के वकील की प्रतिक्रिया आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि फैसले को समझने की जरूरत है। हमने सुप्रीम कोर्ट से 15 साल का वक्त मांगा था। SC ने 15 साल की जगह 10 साल की मोहलत दी है। SC का फैसला हमारे लिए पॉजिटिव है। पुनर्विचार याचिका की बात करना जल्दबाजी होगा। फैसले से कंपनी तैर सकेगी डूबेगी नहीं। ब्याज दर पर स्थिति साफ नहीं हैं।