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लॉकडाउन में गई #Job, तो नई नौकरी में 2 साल तक PF खुद भरेगी सरकार, जानें शर्तें
नई दिल्ली। तंगहाली से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके तहत गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से राहत दी है। वित्त मंत्री द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की है। रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन मजबूत करने के लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस स्कीम की घोषणा की है। यह स्कीम एक अक्टूबर 2020 से लागू होगी।
जानें क्या-क्या लाभ मिलेंगे
वित्त मंत्री ने पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना (PM Employment Promotion Scheme) की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मकसद संगठित क्षेत्र में रोजगार देने की कोशिश है। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो पहले भविष्य निधि (EPFO) में रजिस्टर्ड नहीं थे। 15 हजार से कम वेतन है, तो वे इसके तहत लिए जाएंगे। जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच गई होगी और 1 अक्टूबर या उसके बाद रोजगार मिला हो तो उन्हें लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री द्वारा इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जो संस्थान EPFO के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें नए कर्मचारियों जोड़ने पर सरकार से सब्सिडी मिलेगी। यह स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। एलिजिबल एंप्लॉयी के लिए दो सालों तक सरकार कंपनी को सब्सिडी देगी।
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सरकार दो साल तक 1000 तक की संख्या वाले कर्मचारियों वाले संस्थाओं को नई भर्ती वाले कर्मचारियों के पीएफ का पूरा 24 फीसदी हिस्सा सब्सिडी के रूप में देगी। यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान में नए कर्मचारी के 12 फीसदी पीएफ योगदान के लिए सरकार 2 साल तक सब्सिडी देगी। इसमें लगभग 95 फीसदी संस्थान आ जाएंगे और करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा।